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  • लक्सर के साथ प्रतिनिधित्व में भेदभाव का आरोप, जिला सहकारी बैंक निर्वाचन क्षेत्र पर उठा विवाद; दो संचालक पद की मांग तेज विनोद धीमान लक्सर। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण को लेकर लक्सर क्षेत्र में असंतोष गहराता जा रहा है। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने उपनिबंधक सहकारी समितियां, पौड़ी गढ़वाल को लिखित आपत्ति भेजकर लक्सर ब्लॉक को अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने तथा दो संचालक पद आवंटित करने की मांग की है। उनका आरोप है कि अंतिम अधिसूचना में लक्सर के साथ न्यायसंगत प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।ग्राम इस्माइलपुर निवासी विशाल सैनी पुत्र पवन कुमार ने बताया कि 8 जुलाई 2026 को जारी अंतिम निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचना में लक्सर और खानपुर ब्लॉक को एक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर केवल एक संचालक पद निर्धारित किया गया है। जबकि लक्सर ब्लॉक में 8 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां संचालित हैं। इसके विपरीत नारसन ब्लॉक में 7 समितियां होने के बावजूद वहां तीन संचालक पद निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में लक्सर क्षेत्र की सहकारी समितियों और किसानों के हितों की अनदेखी की गई है।अपील में मांग की गई है कि लक्सर ब्लॉक को अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करते हुए दो संचालक पद आवंटित किए जाएं, जिससे क्षेत्र की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जिला सहकारी बैंक के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यह आपत्ति 10 जुलाई 2026 को उपनिबंधक सहकारी समितियां, पौड़ी गढ़वाल को भेजी गई है।इस मुद्दे पर लक्सर विधानसभा प्रत्याशी एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण सैनी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र को उसकी भागीदारी और समितियों की संख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अधिक समितियां होने के बावजूद लक्सर को पर्याप्त संचालक पद नहीं दिए जाते हैं, तो यह किसानों और सहकारिता से जुड़े सदस्यों के हितों के साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने शासन और संबंधित अधिकारियों से अंतिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण की निष्पक्ष समीक्षा कर लक्सर ब्लॉक को अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करते हुए दो संचालक पद आवंटित करने की मांग की।वहीं, इस संबंध में जिला सहायक निदेशक मोनिका चुनारे ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पर किसी भी प्रकार की आपत्ति डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पौड़ी गढ़वाल को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कार्यालय को कोई शिकायती पत्र प्राप्त होता है तो उसे भी डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल को अग्रेषित किया जाएगा, जहां नियमानुसार आपत्ति पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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आरोपों की गूंज के बीच हरिद्वार वन विभाग का बड़ा कदम, DFO ने बैठाई निष्पक्ष जांच

By Vinod Dhiman
July 6, 2026 2 Min Read
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कायतकर्ता आजाद अली से मांगे गए सबूत, जांच अधिकारी नियुक्त; हर आरोप की होगी तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर पड़ताल
हरिद्वार। हरिद्वार वन प्रभाग में कथित अवैध पेड़ कटान, खनन, शिकार और अन्य गतिविधियों को लेकर उठे विवाद के बीच वन विभाग ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है। प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) स्वप्निल अनिरुद्ध के निर्देश पर रुड़की उप वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें प्रत्येक आरोप की अलग-अलग जांच कर निर्धारित समय सीमा में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
वन विभाग ने शिकायतकर्ता आजाद अली को भी आधिकारिक पत्र भेजकर जांच में सहयोग करने और अपने आरोपों के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज, फोटो, वीडियो अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। विभाग का कहना है कि किसी भी मामले में अंतिम निर्णय तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही लिया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार जांच अधिकारी संबंधित वन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, विभागीय अभिलेखों की जांच करेंगे और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान भी दर्ज करेंगे। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसे साक्ष्यों सहित रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। वहीं आरोप असत्य पाए जाने पर उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
वन विभाग का कहना है कि निष्पक्ष जांच तभी संभव है, जब सभी पक्ष अपनी बात और उपलब्ध प्रमाण जांच अधिकारी के समक्ष रखें। इसी उद्देश्य से शिकायतकर्ता से भी साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी, जबकि आरोप निराधार पाए जाने पर वास्तविक स्थिति भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएगी।
DFO स्वप्निल अनिरुद्ध के नेतृत्व में शुरू हुई इस कार्रवाई को पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि वन संरक्षण से जुड़े मामलों में न तो किसी शिकायत को नजरअंदाज किया जाएगा और न ही बिना जांच किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हर फैसला केवल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही लिया जाएगा।

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Vinod Dhiman

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बरसात शुरू होते ही आबादी में पहुंचने लगे वन्यजीव, बाकरपुर में घर में घुसा मगरमच्छ; वन विभाग ने रात में किया रेस्क्यूलक्सर। मानसून की दस्तक के साथ लक्सर में वन्यजीवों की गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। भोजन और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वन्यजीव अब आबादी वाले क्षेत्रों का रुख करने लगे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार (03 जुलाई 2026) की रात करीब 10 बजे ग्राम बाकरपुर में तालाब से निकलकर एक छोटा मगरमच्छ फूल सिंह के घर में घुस आया, जिससे परिवार और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गिरी के निर्देशन में वनकर्मी सुमित सैनी, गुरजंट और भोपाल ने सूझबूझ और सावधानी के साथ मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया।वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गिरी ने बताया कि बरसात के मौसम में जलस्तर बढ़ने और भोजन की तलाश के कारण मगरमच्छ सहित अन्य वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर घबराएं नहीं, उसे पकड़ने या छेड़ने का प्रयास न करें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें, ताकि सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके।

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40 से ज्यादा साल से चल रहे ‘ट्रैवल कारोबार’ पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, 20 एजेंसियों पर चला कानून का डंडाहरिद्वार। हरिद्वार में बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहे टूर एवं ट्रैवल कारोबार पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को एक साथ 20 ट्रैवल ऑपरेटरों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। शिवमूर्ति गली में चले विशेष अभियान से पूरे ट्रैवल कारोबार में हड़कंप मच गया।जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में टीम ने शिवमूर्ति गली स्थित ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग कार्यालयों का सघन निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई संचालक बिना वैध लाइसेंस के यात्रियों की बुकिंग और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करते मिले। इसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और वर्ष 2023 की संबंधित विनियमावली का उल्लंघन माना गया।निरीक्षण के बाद 20 टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के खिलाफ नियमानुसार चालान किए गए। विभाग ने सभी संचालकों को चेतावनी दी कि वैध लाइसेंस के बिना सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।प्रवर्तन अधिकारी नेहा झा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शी परिवहन व्यवस्था और नियमों के प्रभावी पालन के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने सभी ट्रैवल संचालकों से वैध लाइसेंस प्राप्त कर ही कारोबार करने की अपील की।परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जिले में अवैध रूप से संचालित टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ भविष्य में भी सघन अभियान चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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