लक्सर के साथ प्रतिनिधित्व में भेदभाव का आरोप, जिला सहकारी बैंक निर्वाचन क्षेत्र पर उठा विवाद; दो संचालक पद की मांग तेज विनोद धीमान लक्सर। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण को लेकर लक्सर क्षेत्र में असंतोष गहराता जा रहा है। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने उपनिबंधक सहकारी समितियां, पौड़ी गढ़वाल को लिखित आपत्ति भेजकर लक्सर ब्लॉक को अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने तथा दो संचालक पद आवंटित करने की मांग की है। उनका आरोप है कि अंतिम अधिसूचना में लक्सर के साथ न्यायसंगत प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।ग्राम इस्माइलपुर निवासी विशाल सैनी पुत्र पवन कुमार ने बताया कि 8 जुलाई 2026 को जारी अंतिम निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचना में लक्सर और खानपुर ब्लॉक को एक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर केवल एक संचालक पद निर्धारित किया गया है। जबकि लक्सर ब्लॉक में 8 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां संचालित हैं। इसके विपरीत नारसन ब्लॉक में 7 समितियां होने के बावजूद वहां तीन संचालक पद निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में लक्सर क्षेत्र की सहकारी समितियों और किसानों के हितों की अनदेखी की गई है।अपील में मांग की गई है कि लक्सर ब्लॉक को अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करते हुए दो संचालक पद आवंटित किए जाएं, जिससे क्षेत्र की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जिला सहकारी बैंक के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यह आपत्ति 10 जुलाई 2026 को उपनिबंधक सहकारी समितियां, पौड़ी गढ़वाल को भेजी गई है।इस मुद्दे पर लक्सर विधानसभा प्रत्याशी एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण सैनी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र को उसकी भागीदारी और समितियों की संख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अधिक समितियां होने के बावजूद लक्सर को पर्याप्त संचालक पद नहीं दिए जाते हैं, तो यह किसानों और सहकारिता से जुड़े सदस्यों के हितों के साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने शासन और संबंधित अधिकारियों से अंतिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण की निष्पक्ष समीक्षा कर लक्सर ब्लॉक को अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करते हुए दो संचालक पद आवंटित करने की मांग की।वहीं, इस संबंध में जिला सहायक निदेशक मोनिका चुनारे ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पर किसी भी प्रकार की आपत्ति डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पौड़ी गढ़वाल को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कार्यालय को कोई शिकायती पत्र प्राप्त होता है तो उसे भी डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल को अग्रेषित किया जाएगा, जहां नियमानुसार आपत्ति पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
